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छत्तीसगढ़

CGPSC फर्जीवाड़ा: CBI कोर्ट ने मीशा कोशले और दीपा आदिल की जमानत मंजूर की

रायपुर : रायपुर में CGPSC फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी मीशा कोशले और दीपा आदिल को CBI कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि इसी मामले में अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है, इसलिए इन दोनों को भी राहत मिलनी चाहिए।

कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद मीशा और दीपा को जमानत मंजूर कर दी। बता दें कि दोनों मुख्य आरोपी टामन सिंह सोनवानी की बहू और भतीजी हैं।

कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी घोटाले के चार अन्य आरोपियों – नितेश सोनवानी, साहिल सोनवानी, शशांक गोयल और भूमिका कटियार – को जमानत दी थी। ये सभी कई महीनों तक रायपुर जेल में बंद रहे।

हालांकि, CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक अभी भी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

यह मामला प्रदेश में CGPSC परीक्षा घोटाले की लंबी जांच और अदालत की कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों और उनके परिवारजनों की संलिप्तता सामने आई है।

 

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